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    पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीधी में कक्षा-1, सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आवश्यक दतावेजों की सूची।

    प्रकाशित तिथि: March 26, 2025

    पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सीधी

    कक्षा-1, सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आवश्यक दतावेजों की सूची।

    जिन अभिभावकों के बच्चे का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ जमा करने होंगे। सत्यापन के बाद कुछ मूल दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे।

    1. प्रवेश के लिए भरा हुआ आवेदन पत्र केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश पोर्टल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
    
    (लिंक - https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/index.htm)
    2. यूबीआई पोर्टल में प्रवेश के लिए प्रारूप जिसका लिंक नीचे दिया गया है:
    
    (लिंक - यूबीआई पोर्टल फॉर्म में प्रविष्टि का फॉर्म  )
    3. ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट): इस पर बच्चे की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ।
    
    (लिंक - कक्षा I आवेदन पत्र   )
    4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शायी गई हो (सत्यापन के लिए मूल प्रति अपने पास रखें और फोटोकॉपी संलग्न करें)
    
    
    5. निवास का प्रमाण: बिजली बिल/टेलीफोन बिल/गैस कनेक्शन या गैस डिलीवरी रसीद/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/क्वार्टर आवंटन आदेश की प्रति (यदि सरकारी आवंटित क्वार्टर में रहते हैं) आदि जिसमें पता लिखा हो (यह माता-पिता में से किसी एक के नाम पर होना चाहिए)। यदि किराए के घर में रहते हैं - घर के मालिक के बिजली बिल के साथ किराया समझौता।
    
    6. दस्तावेजों की प्रस्तुति, पीएम श्री केवी सीधी से निवास की दूरी और जाति प्रमाण पत्र के लिए वचनबद्धता के बारे में स्व-घोषणा - जहां लागू हो, जिसका प्रारूप नीचे दिया गया है:
    
    (लिंक - दूरी घोषणा फॉर्म  )
    
    (लिंक - जाति/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल फॉर्म के लिए वचनबद्धता  )
    
    (लिंक - स्व-घोषणा फॉर्म  )
    
    7. रक्त समूह के प्रमाण का प्रमाण पत्र
    
    8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी-एन.सी.एल प्रमाण पत्र (माता-पिता में से किसी एक के नाम का प्रमाण पत्र शुरू में स्वीकार किया जा सकता है) - यदि यह माता-पिता के नाम पर है तो प्रवेश की तारीख से 03 महीने के भीतर बच्चे के नाम पर प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए।
    
    9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र - तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसे 01.04.2021 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।
    
    10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वालों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" (इसके बदले में आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा): इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाना चाहिए, अर्थात 01.04.2025 को या उसके बाद, 01.04.2024 के बाद जारी प्रमाण पत्र शुरू में स्वीकार किया जाएगा, हालांकि 01.04.2025 के बाद जारी किया गया नया प्रमाण पत्र प्रवेश के एक महीने के भीतर माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। (माता-पिता में से किसी एक के नाम का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है)।
    
    11. गरीबी रेखा से नीचे होने का दावा करने वालों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
    
    (ए) बीपीएल कार्ड, यदि बच्चे के माता-पिता के नाम पर उपलब्ध है, लेकिन आज की तारीख में समाप्त हो गया है, तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके के बीडीओ/नगर पालिका क्षेत्रों के एनएसी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कम आय प्रमाण पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र/श्रम कार्ड के साथ मान्य करने के लिए प्रतिहस्ताक्षरित किया जा सकता है
    
    या
    
    (बी) पीएचएच राशन कार्ड (नया) + कम आय प्रमाण पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र/श्रम कार्ड
    
    
    या
    
    (सी) अंत्योदय अन्न योजना कार्ड + कम आय प्रमाण पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र/एमजीएनआरईजीपी जॉब कार्ड/श्रम कार्ड
    
    और
    
    इस आशय का एक शपथ पत्र कि आज की तारीख में माता-पिता और उनका परिवार बीपीएल श्रेणी और कम आय समूह से संबंधित है और उपरोक्त दस्तावेजों के बारे में दी गई सभी जानकारी सही है।
    
    12. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि वह विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा है (सीडब्लूएसएन) - जो सीडब्लूएसएन का दावा कर रहे हैं।
    
    13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र (सरकारी कर्मचारियों द्वारा) जिसमें पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानांतरणों की संख्या दर्शाई गई हो - मूल (जो सेवा श्रेणी 1/2/3/4 का दावा कर रहे हैं) - प्रारूप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
    
    (लिंक - केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप  )
    (लिंक - राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप  )
    
    
    14. कर्मचारी के वेतन विवरण, रोजगार की स्थिति और प्रतिष्ठान की प्रकृति को दर्शाने वाला नियोक्ता से प्रमाण पत्र - मूल (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू - जिन्होंने सेवा श्रेणी का दावा किया है: 1/2/3/4) - विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
    (लिंक - नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र   )
    
    15. सरकारी कर्मचारियों के लिए - कर्मचारी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र / पिछले महीने की वेतन पर्ची।
    
    
    16. भूतपूर्व सैनिक के लिए - जिला / राज्य सैनिक बोर्ड या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वास्तविक प्रमाण पत्र और स्थानांतरण विवरण, डिस्चार्ज बुक की प्रति, पीपीओ की प्रति। (डिस्चार्ज बुक और भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र की प्रति स्वीकार की जा सकती है)।
    
    17. स्थानांतरण आदेश की प्रति।
    
    
    18. आधार कार्ड (बच्चे, पिता, माता)।
    
    
    19. स्थिति की मांग के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।
    
    नोट:
    क. क्रमांक से दस्तावेज। क्रमांक 1 से 7 सभी के लिए अनिवार्य हैं और क्रमांक 8 से 19 उन मामलों के लिए हैं जहाँ लागू हो।
    ख. स्कूल की वेबसाइट पर “प्रवेश प्रारूप” शीर्षक के अंतर्गत पीडीएफ में विभिन्न प्रारूप उपलब्ध हैं - उपयोग के लिए डाउनलोड किए जा सकते हैं।
    
    
                                                प्रधानाचार्य